रिपोर्ट : अविनाश कुमार
राजकीय मध्य विद्यालय गांधी नगर बेरमो में राष्ट्रीय सेवा योजना, के बी कॉलेज बेरमो ने प्राचार्य लक्ष्मी नारायण के संरक्षण और कार्यक्रम पदाधिकारी डा प्रभाकर कुमार के अगुवाई में बढ़ती यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण देने हेतु स्वयं सेवकों की मदद से जागरूकता अभियान चलाया जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं समेत स्कूल के सभी संबंधित हितधारकों की उपस्थिति रही।
डा प्रभाकर कुमार ने कहा पॉक्सो कानून, 2012 के दायरे में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी तरह का यौन व्यवहार शामिल है। 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के उत्पीड़न होने पर पॉक्सो कानून के तहत तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान अधिनियम में किया गया है। इस अधिनियम में नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, शोषण, पोनोग्राफी जैसे यौन अपराधों व छेड़छाड़ के मामलों में कारवाई हेतु पॉक्सो कानून के अंतर्गत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा निर्धारित किए गए हैं।
एन एस एस के स्वयं सेवकों ने पोस्टर, स्लोगन, भाषण, निबंध के माध्यम से पॉक्सो कानून 2012 का संदेश दिया और बच्चों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक होने से सुरक्षित बचपन सुरक्षित राष्ट्र का संदेश का प्रचार प्रसार किया।

बच्चों की सुरक्षा हेतु टॉल फ्री नो 1098 एवं 112 की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया। चुप्पी तोड़ने की बात जागरूकता के माध्यम से रखी गई। कठोर कानून पॉक्सो The Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। पॉक्सो रूल 2020 पर भी चर्चा किया गया और स्कूल के छात्र छात्राओं समेत शिक्षक, कर्मियों सभी हितधारकों को पॉक्सो अधिनियम के सभी बारीकियों को समझाया गया।
मौके पर एन एस एस के कार्यक्रम पदाधिकारी डा प्रभाकर कुमार, स्वयं सेवकों में सुमीत कुमार सिंह, पीयूष कुमार मंडल, तस्लीम अख्तर, मो दिलबर, तनीषा प्रवीण, युवांशी कुमारी, प्रधानाध्यापक सुबोध कुमार, शिक्षक कल्याणी कुमारी, अहिल्या कुंभकार आदि रहे।