बेरमो : आयकर विभाग, टी.डी.एस वार्ड, बोकारो द्वारा टी.डी.एस/टी.सी.एस पर एक सेमिनार मिडिल स्कूल पेटरवार कांफ्रेंस हॉल, बोकारो में आयोजित किया गया जिसमे कमलेश कुमार सिन्हा, आयकर अधिकारी, टी.डी.एस वार्ड, बोकारो, द्वारा टी.डी.एस/टी.सी.एस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने उपस्थित सभी डी.डी.ओ. कटौतीकर्ता को सही कर से टी.डी.एस काटना, उसको सरकारी खाते में जमा करना और समय पर त्रैमासिक स्टेटमेंट file करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने यह भी बताया कि गलत जानकारी भरने के कारण टैक्स काटे गये व्यक्ति या फार्म को उनके व्यक्तिगत return भरने में परेशानी होती हैं साथ ही उनके ऊपर आयकर का बकाया भी हो जाता हैं। जबकि उनका टैक्स deductor द्वारा पहले से ही कटकर भुगतान किया जाता हैं। इस सेमिनार में टी.डी.एस/टी.सी.एस के नये प्रावधानों के अलावा कर कटौती न करने एवं जमा नहीं करने पर पेनाल्टी और अभियोजन के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गयी।

साथ ही फॉर्म 12BB के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया, जिसके अंतर्गत उन सभी वेतनभोगी/कर्मचारीयों के लिए अनिवार्य है। जो वित्तीय वर्ष के दौरान किये गए निवेश या खर्च पर कर की कटौती का दावा करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में बोकारो पेटरवार उपप्रमंडल के सभी सरकारी कार्यालय के आदान एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.), और प्रतिनिधि ने भाग लिया ।कार्यक्रम में मुख्य रूप से के मुकेश कुमार, राकेश कुमार एवं श्रीमती गीता कुमारी (प्रभारी प्राचार्य) उपस्थित हुए । अधिवक्ता संजीव कुमार ने टी.डी.एस return file करने में होने वाली कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाता है इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई । उपरोक्त सेमिनार में मनोज कुमार झा, आयकर निरीक्षिक एवं अन्य उपस्थित हुए । धन्यवाद ज्ञापन मनोज कुमार झा आयकर निरीक्षिक द्वारा किया गया ।