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ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार उपेन्द्र राय के नोएडा स्थित फ्लैट और जमा राशि कुर्क की

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करोड़ों रुपये की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियुक्त उपेन्द्र राय से संबंधित 2.18 करोड़ रुपये अचल संपत्तियाँ उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित अभियुक्त उपेन्द्र राय के स्वामित्व वाले फ्लैटों के रूप में हैं और चल संपत्तियाँ के रूप में हैं। सावधि जमा (एफडी) और बचत खाते में शेष राशि।

ईडी ने उपेंद्र राय और अन्य के खिलाफ आईपीसी और पीसी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपी उपेंद्र राय, उनके भाई नरेंद्र राय और अन्य सहयोगी जांच एजेंसियों की कार्रवाई की धमकी देकर विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं से धन उगाही में शामिल थे। इस प्रकार उगाही गई धनराशि परामर्श सेवाओं की आड़ में विभिन्न बैंक खातों में नकद, वस्तु के रूप में प्राप्त की गई थी। मामले में अपराध की आय के रूप में निकाली गई कुल धनराशि रु. 52.55 करोड़।

इससे पहले, रुपये की चल और अचल संपत्ति। मामले में 26.65 करोड़ रुपये कुर्क किये गये। उपेन्द्र राय को गिरफ्तार कर लिया गया और अभियोजन शिकायत और पूरक अभियोजन शिकायत क्रमशः 06.08.2018 और 26.10.2018 को दायर की गई। आगे की जांच जारी है।

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