News Nation Bharat
मध्य प्रदेशराज्य

जिला दण्डाधिकारी ने शस्त्र लायसेंस किये निलंबित

kmc_20250731_125509
WhatsApp Image 2024-08-09 at 12.15.19 PM

रीवा : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में लोकसभा चुनाव की घोषणा किये जाने के साथ ही संपूर्ण रीवा जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। इस दौरान जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने तथा निर्वाचन के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि जिले के अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र निलम्बित किये जायें तथा अस्त्र-शस्त्र लोकसभा का निर्वाचन सम्पन्न होने तक जमा कराये जायें। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रतिभा पाल ने निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित करने के आदेश दिये हैं। सभी शस्त्रधारियों को उनके शस्त्र 23 मार्च तक निकटतम थाने में अनिवार्य रूप से जमा कराने के आदेश दिये गये हैं। यह कार्यवाही आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गयी है। आदेश व्यक्तिश: तामीली संभव नहीं है इस लिए इसे एक पक्षीय रूप पारित किया जा रहा है। जनसंपर्क विभाग विभिन्न संचार माध्यमों से आमजनता को इसकी सूचना उपलब्ध करायें। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 188 तथा आयुध अधिनियम 1959 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

ये भी पढ़ें : सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले में कार्यवाही जारी

यह आदेश लोक कर्तव्य में लगे पुलिस बल के अधिकारी, कर्मचारी, आबकारी निरीक्षकों, वन विभाग के कर्मियों, बैंक के सुरक्षा कर्मियों एवं प्राइवेट औद्योगिक प्रतिष्ठानों व परिसरों में लगे सुरक्षा कर्मियों, न्यायाधीशगण, कार्यपालिक दण्डाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों तथा अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।

Related posts

रोटरी क्लब चास की नई टीम अध्यक्ष डिंपल कौर के नेतृत्व में कार्यभार संभालेगी

PRIYA SINGH

अज्ञात कारणों से होटल में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख

Manisha Kumari

पारिवारिक कलह के चलते एक व्यक्ति ने शारदा नहर में लगाई छलांग

Manisha Kumari

Leave a Comment