Farrukhabad में घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग का भंडाफोड़ : दो दुकानदारों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

पूर्ति विभाग की छापेमारी में सिलेंडर, रिफिलिंग मशीन और छोटा गैस सिलेंडर बरामद; आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज हुआ मुकदमा

Farrukhabad : उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पूर्ति विभाग की टीम ने फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का खुलासा किया। मौके पर दो दुकानदार घरेलू सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरते पाए गए, जिसके बाद उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

निरीक्षण के दौरान मिला अवैध कारोबार का सुराग

जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) सुरेंद्र यादव ने बताया कि यह कार्रवाई उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बाद की गई। डीएसओ सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में पूर्ति निरीक्षक अमित चौधरी और अभिषेक मिश्रा की टीम नियमित निरीक्षण के लिए फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन क्षेत्र में निकली थी। इसी दौरान मिली सूचना के आधार पर टीम ने भोलेपुर इलाके में अचानक छापेमारी की।

दुकानों पर चल रहा था गैस पलटने का खेल

छापेमारी के दौरान टीम ने पाया कि ‘श्री श्याम गैस चूल्हा विक्रेता’ नामक दुकान और खाटू श्याम बड़े व होटल के नीचे संचालित एक अन्य दुकान पर घरेलू गैस सिलेंडरों से गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में भरी जा रही थी। यह काम बिना किसी वैध अनुमति के किया जा रहा था, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है।

मौके से बरामद हुई गैस रिफिलिंग सामग्री

कार्रवाई के दौरान टीम ने अवैध रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और सिलेंडर भी बरामद किए। मौके से निम्नलिखित सामान जब्त किया गया—

6 घरेलू गैस सिलेंडर (4 खाली और 2 भरे हुए), 2 गैस रिफिलर मशीनें, 5 किलोग्राम का एक छोटा गैस सिलेंडर। इन सभी सामानों को कब्जे में लेकर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

प्रशासन ने बताया बड़ा खतरा

जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रिफिलिंग करना बेहद खतरनाक है। इससे न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि आसपास के लोगों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है। इस तरह की गतिविधियों में मामूली चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

जिले में गठित की गईं विशेष निगरानी टीमें

डीएसओ सुरेंद्र यादव के अनुसार, जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले और तहसील स्तर पर विशेष टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों को बाजारों और दुकानों पर नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।

आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

पूर्ति विभाग की तहरीर के आधार पर दोनों दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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