Raebareli: रायबरेली जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को माह नवम्बर 2026 के लिए आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 06 नवम्बर से 30 नवम्बर 2026 तक कराया जाएगा। भारत सरकार के निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित लाभार्थियों को 01 जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका सम्पूर्ण व्ययभार भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने बताया कि नवम्बर माह में अन्त्योदय अन्न योजना के कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। इसी प्रकार पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 02 किलोग्राम गेहूं एवं 03 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल, कुल 05 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जनपद में खाद्यान्न का प्रेषण सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सीधे उचित दर दुकानों तक कराया जा चुका है। वितरण ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर किया जाएगा। खाद्यान्न वितरण का समय प्रातः 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 02 बजे से शाम 06 बजे तक निर्धारित किया गया है।
जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों एवं जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया है कि उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन के लिए नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में ही वितरण सुनिश्चित कराया जाए। प्रत्येक दुकान पर वितरण से पूर्व खाद्यान्न के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। साथ ही ई-पॉस मशीनों एवं आइरिस स्कैनर को क्रियाशील रखते हुए प्रत्येक उचित दर दुकान पर न्यूनतम 10 लाभार्थियों को आइरिस स्कैनर के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराकर खाद्यान्न वितरण कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि खाद्यान्न वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर पाने वाले उपभोक्ताओं को 30 नवम्बर को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकेगा। ई-पॉस मशीन से जारी वितरण पर्ची पर गेहूं एवं चावल का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उचित दर दुकानों पर नोडल एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित अनुपात में उचित दर दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को निर्धारित मात्रा में गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न प्राप्त हो तथा किसी प्रकार की घटतौली, कालाबाजारी अथवा खाद्यान्न का डायवर्जन न होने पाए।
उन्होंने कहा कि खाद्यान्न वितरण से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1967 एवं 1800-1800-150 पर संपर्क कर सकते हैं। वितरण में अनियमितता अथवा कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर संबंधित उचित दर विक्रेता के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।











