Indore: इंदौर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने एक ही दिन में चार अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर हड़कंप मचा दिया। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में शहर के अलग-अलग इलाकों से कुल 335 पाव अवैध देशी शराब बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान शराब परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे चार दोपहिया वाहन भी जब्त किए गए। विभाग के अनुसार पूरी जब्ती की अनुमानित कीमत 3,95,670 रुपये है।
पलासिया चौराहे पर बाइक रोकते ही खुला मामला

पहली कार्रवाई पलासिया चौराहे पर मालवा मिल ‘ब’ वृत्त की टीम ने की। सहायक आयुक्त अभिषेक तिवारी, कंट्रोलर कमलेश सोलंकी और डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल के निर्देशन में टीम ने संदिग्ध TVS बाइक को रोका। उप निरीक्षक आशीष जैन की टीम ने वाहन से 100 पाव देशी प्लेन शराब बरामद की। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बाइक का नंबर MP09 ZF 0923 था। मामले में भागीरथपुरा निवासी 27 वर्षीय अजय पिता मोहनलाल लिखारिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। जब्त सामग्री और वाहन का अनुमानित मूल्य 1.10 लाख रुपये बताया गया है।
सुजुकी की डिक्की में मिली शराब की खेप
दूसरी कार्रवाई आंतरिक-02 वृत्त क्षेत्र में हुई। सहायक जिला आबकारी अधिकारी देवेश चतुर्वेदी और उप निरीक्षक त्रिअंबिका शर्मा की टीम ने बिना नंबर की सुजुकी एक्सेस 125 को जांच के लिए रोका। वाहन की डिक्की खुली तो उसमें शराब की खेप मिली। तलाशी में 45 पाव मसाला और 40 पाव प्लेन शराब बरामद हुई। इस मामले में आकाश सिलावट और संजू जोशी के खिलाफ कार्रवाई की गई। जब्ती का अनुमानित मूल्य 1,02,770 रुपये बताया गया है।
महूनाका-बंबई बाजार में भी पकड़ी गई शराब
तीसरी कार्रवाई महूनाका-बंबई बाजार वृत्त में की गई। सहायक जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र जोशी के नेतृत्व में उप निरीक्षक मीरा सिंह की टीम ने TVS जुपिटर क्रमांक MP09 DG 4012 की जांच की। वाहन से 50 पाव मसाला और 50 पाव प्लेन शराब मिली। इस मामले में रवि पिता रमेश के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। विभाग ने शराब और वाहन समेत कुल 94,150 रुपये की जब्ती दर्ज की है।
राजमोहल्ला में पीछा करने पर स्कूटी छोड़ भागा चालक
चौथी कार्रवाई राजमोहल्ला वृत्त क्षेत्र में हुई। आबकारी टीम ने संदिग्ध स्कूटी का पीछा किया तो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। बिना नंबर की स्कूटी की तलाशी लेने पर 50 पाव यानी करीब 9 बल्क लीटर शराब बरामद हुई। इस कार्रवाई में 88,750 रुपये की जब्ती बताई गई है। फरार चालक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
चारों मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत केस
आबकारी विभाग के मुताबिक सभी मामलों में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। विभाग की ओर से आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।










