Indore: मध्य प्रदेश के इंदौर में विवाद सुलझाने के लिए मौके पर पहुंचे एक युवक के साथ ही मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। तलावली चांदा स्थित न्यू पंजाबी ढाबा और वाइन शॉप के पास हुई इस घटना में अशोक यादव ने ढाबे के कर्मचारियों पर गाली-गलौज और हाथ-मुक्कों से हमला करने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर लसूड़िया थाना पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
फोन पर मिली विवाद की जानकारी

शिकायतकर्ता अशोक यादव (36) इंदौर के सैटेलाइट जंक्शन क्षेत्र के निवासी हैं और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल (एमपीईबी) में नौकरी करते हैं। उनकी शिकायत के मुताबिक, 11 अक्टूबर 2026 को शाम करीब पांच बजे उनके पड़ोसी योगेन्द्र ठाकुर का फोन आया। योगेन्द्र ने बताया कि तलावली चांदा स्थित न्यू पंजाबी ढाबे के स्टाफ के साथ उनका विवाद हो गया है। सूचना मिलने के बाद अशोक मौके पर पहुंचे।
योगेन्द्र के साथ मारपीट देखकर किया बीच-बचाव
अशोक यादव ने पुलिस को बताया कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचे, तब योगेन्द्र ठाकुर के साथ मारपीट हो रही थी। उन्होंने बीच-बचाव कर स्थिति संभालने की कोशिश की। आरोप है कि इसी दौरान ढाबे के स्टाफ ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। अशोक ने जब इसका विरोध किया तो उनके साथ भी हाथ-मुक्कों से मारपीट की गई।
आंख में चोट लगने की बात, मेडिकल कराने से किया इनकार
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अशोक यादव ने अपनी रिपोर्ट में मामूली चोट लगने की बात कही और मेडिकल परीक्षण नहीं कराने की इच्छा जताई। वहीं, घटना के संबंध में सामने आए विवरण में अशोक की आंख में चोट लगने का दावा किया गया है। योगेन्द्र ठाकुर के गंभीर रूप से घायल होने की बात भी कही गई है। हालांकि, दोनों की चोटों की गंभीरता की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती है।
थाने में रिपोर्ट लिखने में देरी का भी आरोप
घटना के बाद अशोक यादव ने आरोप लगाया कि वह शाम पांच बजे से पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे थे और मीडिया के पहुंचने के बाद उनकी रिपोर्ट दर्ज की गई। यह शिकायतकर्ता का आरोप है। पुलिस की ओर से रिपोर्ट दर्ज करने में कथित देरी के संबंध में अलग से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है।
बीएनएस की धाराओं में एनसीआर दर्ज, जांच जारी
मामले में एनसीआर क्रमांक 1271/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) और 352 में कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी गई है। धारा 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और धारा 352 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। फिलहाल, घटना में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
तलावली चांदा की इस घटना ने सार्वजनिक स्थान पर हुए विवाद और बीच-बचाव करने पहुंचे व्यक्ति के साथ कथित मारपीट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मामले में ढाबा स्टाफ का पक्ष और पुलिस की विस्तृत जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही घटनाक्रम की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।










