भोजपुर पुलिस ने सुलझाया हत्या मामला ! 08 आरोपी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल

पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी द्वारा हत्या जैसे गंभीर अपराधों में कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। उन्हीं के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा एवं एसडीओपी खिलचीपुर आनंद राय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भोजपुर उनि. रजनेश सिरोठिया एवं उनकी टीम द्वारा हत्या के प्रकरण का सफल खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण

दिनांक 11/06/2025 को सूचनाकर्ता कंवरलाल तंवर पिता शंकरलाल तंवर, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम बांसखेडी लोडान, थाना भालता, जिला झालावाड़ (राजस्थान) द्वारा रिपोर्ट दी गई कि उसके भाई भूरालाल तंवर की मृत्यु संदिग्ध परिस्थिति में हुई है। सूचना पर थाना भोजपुर में मर्ग क्रमांक 16/25 कायम कर जांच प्रारंभ की गई।

मर्ग जांच के दौरान मृतक के परिजनों व ग्रामवासियों के कथन लिए गए, साथ ही तकनीकी साक्ष्य (CDR) एकत्रित किए गए। संदेही माखन तंवर द्वारा कथनों में स्वीकार किया गया कि लगभग 15-20 दिन पूर्व चंदरसिंह तंवर द्वारा उसे ₹10,000 देने का वादा कर कहा गया कि वह अपने मित्र भूरालाल को एक सुनसान स्थान पर लेकर आए, ताकि उसकी हत्या करवाई जा सके।

चंदरसिंह की पत्नी के मृतक भूरालाल से लंबे समय से अवैध संबंध थे। पूर्व में भूरालाल को जेल भी भिजवाया गया था, किंतु वह बाज नहीं आ रहा था। इसी कारण चंदरसिंह ने भूरालाल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।

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हत्या की योजना एवं घटना का क्रियान्वयन

चंदरसिंह व उसके सहयोगी चंदालाल व उसकी पत्नी, निवासी जामुनिया, ने महेशपुरा निवासी बीरम राव एवं उसके तीनों पुत्रों – दिनेश, राजेश, महेश से ₹1.5 लाख की सुपारी में हत्या की साजिश रची।

दिनांक 09/06/2025 को माखन ने भूरालाल को पार्टी के बहाने सरहदी क्षेत्र में बुलाया। वहां से सभी आरोपी भूरालाल को लेकर सुनसान खेतों की ओर ले गए। वहाँ राजेश व महेश ने भूरालाल को पकड़ा, बीरम ने ज़हरीली दवाई (इल्लीमार) पिलाई, और जब वह विरोध करने लगा, तब दिनेश ने उसका गला दबा दिया जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

हत्या के उपरांत आरोपीगण अलग-अलग दिशाओं में चले गए, और माखन गुजरात भाग गया ताकि उस पर संदेह न हो।

विधिक कार्यवाही

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला, मुंह एवं नाक दबाकर दम घुटने से स्पष्ट हुआ, साथ ही मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से आरोपियों के बीच हुई बातचीत व लोकेशन साक्ष्य प्राप्त हुए।

प्रारंभिक जांच में निम्न 08 आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 149/25, धारा 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की गई

1 . माखन पिता रामप्रसाद तंवर, निवासी बांसखेडी
2 . चंदरसिंह पिता बक्सू तंवर, निवासी बांसखेडी
3 . चंदालाल पिता रुगनाथ तंवर, निवासी जामुनिया
4 . सौरमबाई पति चंदालाल, निवासी जामुनिया
5 . बीरम पिता रुगनाथ राव, निवासी महेशपुरा
6 . दिनेश पिता बीरम राव, निवासी महेशपुरा
7 . राजेश पिता बीरम राव, निवासी महेशपुरा
8 . महेश पिता बीरम राव, निवासी महेशपुरा

सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

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उक्त सराहनीय कार्रवाई में शामिल टीम

इस उत्कृष्ट कार्य में थाना भोजपुर के थाना प्रभारी उनि. रजनेश सिरोठिया सहित उनि. आषाराम भल्लावी, सउनि. अशोक कटारिया, सउनि. कैलाश दांगी, सउनि. रामगोपाल, प्रआर 268 मोईनुद्दीन अंसारी, प्रआर 382 वीरेंद्र रावत, प्रआर 335 इरशाद, प्रआर 594 जयप्रकाश, आर. 1021 विनोद, आर. 1022 देवेंद्र, आर. 684 विशेष, आर. 1007 राकेश, आर. 125 राजीव, आर. 1013 अनार सिंह, आर. 787 प्रदीप जाट, महिला आर. 998 भावना, महिला आर. 911 प्रिया मीना एवं साइबर टीम राजगढ़ के आ 1023 अशोक राहोरिया की विशेष भूमिका रही।

यह सफलता भोजपुर पुलिस की सतर्कता, तकनीकी दक्षता एवं टीमवर्क का प्रमाण है, जो आमजन में न्याय एवं सुरक्षा की भावना को और सशक्त करती है।

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