सभी दुकानदार वैधानिक चेतावनी वाला पोस्टर अपने दुकान पर लगाये
बिना वैधानिक चेतावनी वाले सिग्रेट की बिक्री करना कोटपा-2003 की धारा 7 का उल्लंघन है
शनिवार 22.06.2024 को नशा मुक्ति अभियान के तहत सिटी थाना प्रभारी के निर्देशन में सिटी थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया गया। जिसमें सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 कोटपा-2003 की धारा 4 व 6ंए, 6बी व ई-सिगरेट की जांच राम मन्दिर चौक, सेक्टर-1 एवं कैम्प-2 बोकारो में की गई। छापामारी के दौरान कुल 73 दुकानों की जांच की गई जिसमें जो भी व्यक्ति व दुकानदार कोटपा कानून का उल्लंघन करते हुये पाया गया उसको कोटपा-2003 की धारा 4, 6ए एवं 6बी के अन्तर्गत कुल 15 दुकानों व व्यक्तियों का चालान काटकर 2300 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई। जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि कोटपा-2003 की धारा 6ए का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु छापामारी की जा रही है। जिला परामर्शी के अनुसार वैसे सभी विक्रेता/दुकानदार जिन्हों ने कोटपा 2003 की धारा 6 ए में वर्णित प्रावधानों के आलोक में वैधानिक चेतावनी वाले बोर्ड (आकार एवं मापदण्ड) के अनुरूप प्रमुखता से प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य है जो लोग बोर्ड नही लगाये है। उन्हें कोटपा-2003 की धारा 6 के तहत 200 रू तक की चालान की जा सकती है। जिला परामर्शी द्वारा बताया गया कि बिना वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करना कोटपा-2003 की धारा 7 के अन्तर्गत कानूनन अपराध है।
पकडे जाने पर विक्रेता को प्रथम अपराध की दशा में 1 वर्ष तक का कारावास या 1000 रूपये को जुर्माना अथवा दोनो हो सकता है। सभी दुकानदार से अनुरोध है कि बिना वैधानिक चेतावनी वाले सिग्रेट अथवा तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न करें साथ ही सभी आमजनमानस से अनुरोध है कि खुले में धुम्रपान का सेवन न करें। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सिटी थाना की गशती बल साथ में उपस्थित थे।