ब्यूरो रिपोर्ट इंदौर
मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। इस मामले में कोर्ट ने बलात्कार के एक आरोपी को दोषमुक्त करार देते हुए उसे बरी कर दिया है। यह मामला करीब 3 साल पहले का है, जब एक प्रेमिका ने अपने शादीशुदा प्रेमी के खिलाफ बलात्कार, गर्भपात और धमकी देने का मामला दर्ज कराया था।
इस मामले में कोर्ट ने आरोपी प्रेमी को बरी कर दिया है और इसका आधार एक समझौता है, जो एफआईआर से पहले ही बना लिया गया था।
अदालत ने कहा कि इस समझौते से पता चलता है कि लड़की को पहले से ही पता था कि उसका प्रेमी शादीशुदा है। फिर भी वह उसके साथ रहने को तैयार थी और बाद में उसने अपने प्रेमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज होने के एक महीने बाद अदालत ने उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह भी माना कि एफआईआर दर्ज होने से पहले ही प्रेमी और प्रेमिका के बीच एक समझौता हो चुका था, जिसमें यह शर्त थी कि आरोपी प्रेमी 7 दिन पीड़िता के साथ और 7 दिन पत्नी के साथ रहेगा। मामले की समीक्षा के बाद अदालत ने माना कि गर्भपात के बाद भी और शादी के बारे में जानने के बावजूद भी प्रेमिका ने प्रेमी के साथ रहने का फैसला किया। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को निर्दोष पाया और उसे आरोपों से बरी कर दिया।