तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत नियमित जांच अभियान जारी

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा-2003) की धारा 4 व 6ए, 6बी के तहत नियमित जांच अभियान के तहत जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम के द्वारा बीते देर रात सेक्टर 4 के सिटी सेन्टर व विभिन्न कोचिंग सेन्टर के पास कोटपा कानून उल्लंघन की स्थिति में छापामारी की गई। जिसमें कोटपा के विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतु लगभग 86 दुकानों की जांच की गई। जिसमें कुल 17 व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर धुम्रपान करते हुए एवं कोटपा-2003 के विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने की स्थिति में कुल 2170 रूपये की अर्थदण्ड की वसूली की गई।जिला परामर्शी मो0 असलम द्वारा बताया गया कि जो भी दुकानदार कोचिंगं सेन्टर के 100 गज के दायरे में आ रहे है सभी को सुझाव दिया गया कि अपने दुकानों में तम्बाकू उत्पाद एवं मादक पदार्थ अपने दुकानों में न रखें अन्यथा कोटपा-2003 की धारा 6बी के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। गलोबल यूथ सर्वे 2019 के अनुसार 5.1 प्रतिशत ऐसे बच्चे है, जो 13 से 15 आयु वर्ग में कोई न कोई तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करते हैं।

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कोटपा अधिनियम-2003 की धारा 6बी क्या कहता है
धारा-6 बी सी भी शैक्षणिक संस्थान/कोचिंग सेन्टर के 100 गज के परिधि में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध। जिला परामर्शी के द्वारा सभी अभिभावक/शिक्षक से अनुरोध है कि सप्ताह में कम से कम एक बार बच्चों के बैग की जांच अवश्य करें कि कही कोई तम्बाकू उत्पाद एवं मादक पदार्थ तो नही है। युवाओं का नशा मुक्त करने के लिये यह पहल करना सभी अभिभावक व शिक्षक के लिये बहुत ही जरूरी है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व सेक्टर 4 थाना के छापामारी दल उपस्थित थी।

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