News Nation Bharat
झारखंडराज्य

क्या निलंबित IAS पूजा सिंघल को कोर्ट से मिलेगा जमानत ?

kmc_20250731_125509
WhatsApp Image 2024-08-09 at 12.15.19 PM

रिपोर्ट : आकाश कुमार निराला

पूजा सिंघल 28 माह से जेल में बंद है। पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लॉन्ड्रिंग करने की आरोपित है। पूजा सिंघल के जमानत पर 6 दिसंबर को होगी सुनवाई। 4 दिसंबर को अधीक्षक की ओर से ईडी कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया और बताया गया की पूजा सिंघल 28 माह से जेल में बंद है। इससे पूर्व पूजा सिंघल केस के दौरान ईडी कोर्ट ने मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी थी। पूजा सिंघल की ओर से नए कानून बीएनएस का हवाला देते हुए ईडी कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। पूजा सिंघल ने अपने जमानत के लिए बीएनएस की धारा 479 का हवाला देते हुए कहां है कि अगर जिस किसी का भी पहला अपराध है और उसे धारा में होने वाली अधिकतम सजा का एक तिहाई अंडर ट्रायल में कट चुका है, तो वह अपराध आरोपित जमानत का हकदार होगा। तो अब यह देखना है की पूजा सिंघल अपने स्तर पर टिक पाती है कि नहीं। पूजा सिंघल यह अपना गजब का दाव जेल से ही बंदी पत्र लिखकर भेजा है। पूजा सिंघल को ईडी ने 11 में 2022 को गिरफ्तार किया था तब से वह जेल में ही है। पूजा सिंघल की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने बताया कि एक्ट के अनुसार उसे बंदी पत्र को जेल अधीक्षक के माध्यम से कोर्ट पहुंचना चाहिए था पर पूजा सिंघल स्वयं लिखकर भेज है।

Related posts

इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो का बेरमो विधान सभा क्षेत्र मे तूफानी जनसंपर्क

Manisha Kumari

सतांव गोविंदपुर कटोरियां में गंदे पानी की समस्या से ग्रामीण हो रहे परेशान, बंद पड़े हैँ कई हेंडपंप

PRIYA SINGH

यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ शिक्षक संघ ने किया विरोध प्रदर्शन व नारेबाजी

PRIYA SINGH

Leave a Comment