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गिरिडीह अनुमण्डल क्षेत्र अन्तर्गत शहरी क्षेत्र/बाजार क्षेत्र/महत्पूर्ण स्थलों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाने एवं उसके क्रियान्वयन/संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत

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गिरिडीह : महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक 429/ एन०जी०ओ०, दिनांक 07.08.2024, पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह के कार्यालय ज्ञापांक 2496/सा०शा० दिनांक 19.09.2024 एवं उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक 849/वि०, दिनांक 02.12.2024 द्वारा गिरिडीह अनुमण्डल क्षेत्र अन्तर्गत शहरी क्षेत्र/बाजार क्षेत्र/महत्पूर्ण स्थलों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाने एवं उसके क्रियान्वयन/संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत है। उक्त के आलोक में श्रीकान्त यशवंत, विसपुते, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गिरिडीह सदर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण गिरिडीह अनुमण्डल क्षेत्र के शहरी क्षेत्र/बाजार क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थलों पर नीचे अंकित संस्थानों / स्थलों पर संबंधित संस्थान के स्वामी / प्रोपराईटर के द्वारा सी०सी०टी०वी० कैमरा अधिष्ठापन हेतु भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 (दं०प्र०सं० की धारा 144) के अन्तर्गत निम्नवत् आदेश निर्गत किए गए हैं

● अंकित स्थान 1. बैंक, 2. ए०टी०एम०, 3. ज्वेलरी दुकाने, 4. पेट्रोल पम्प, 5. रेस्टोरेन्ट, 6. शराब की दुकानें, 7. मल्टी स्टोरी फ्लैट, 8. हॉस्टल, 9. अस्पताल, 10. मॉल / सॉपिंग कॉम्पलैक्स, 11. दवा की दुकानें, 12. अन्य वैसे स्थल / दुकान / प्रतिष्ठान जहाँ पर आम जनता का आना-जाना लगा रहता है एवं आम जनता की गतिविधि होती हो, पर अच्छी गुणवत्ता के सी०सी०टी०वी० कैमरा पर्याप्त संख्या में लगाए जाएँगे। इन कैमरों में या तो रिकॉर्डिंग सिस्टम होगा या फिर कैमरे की लाइव फिड को क्लाउड पर भेजने की व्यवस्था होगी। वे कैमरे अंकित स्थान के भीतर एवं बाहर लगाए जाऐंगे।

● कैमरों की संख्या इतनी होनी चाहिए कि उक्त प्रतिष्ठान के आस-पास पड़ने वाले पब्लिक एरिया (आम जगह) जहाँ पर आम जनता के आवागमन की संभावना हो, को कवर किया जा सके एवं उनके कैमरों के माध्यम से उक्त एरिया पर नजर रखी जा सके।

● कैमरे लगाते समय इस बिन्दु पर विशेष ध्यान दिया जाए कि किसी की निजता भंग न हो। विशेषकर जिस क्षेत्र में महिला, बच्चे इत्यादि रहते हो या प्रयोग करते हो उस क्षेत्र का कवरेज न हो।

● प्रत्येक ऐसे संस्थान / प्रतिष्ठान के प्रभारी / स्वामी / प्रोपराईटर की जिम्मेवारी होगी कि वे सुनिश्चित करें कि सी०सी०टी०वी० कैमरा सही ढंग से काम कर रहा है। लगाए गए सी०सी०टी०वी० कैमरा एवं सिस्टम का मेंटेनेंश एवं पावर बैकअप सही तरह से किया गया हो।

● यदि इन सी०सी०टी०वी० कैमरा में रिकॉर्डिंग सिस्टम है तो रिकॉर्डिंग को कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। यदि रिकॉर्डिंग क्लाउड पर भेजी जा रही है तो भी सुनिश्चित किया जाएगा कि 15 दिनों तक उसे सुरक्षित रखा जाए।

● प्रतिष्ठान की जवाबदेही होगी कि उक्त क्षेत्र के स्थानीय पुलिस (थाना प्रभारी) के द्वारा लिखित रूप में किसी अवधि की कैमरे की रिकॉर्डिंग/फीड मांगी जाती है तो वह उसे अविलम्ब उपलब्ध कराएगा।

यह आदेश (कुल अवधि 60 दिन) के लिए लागू होगी। अगर उससे पहले वापस न ले लिया जाय। सभी को सूचित किया जाता है कि उपर अंकित भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 (द०प्र०सं० की धारा 144) के आदेश उल्लंघन करना भा० ना०स०सं० 2023 की धारा 223 (भा०द०वि० की धारा 188) के तहत दण्डनीय होगा।

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