फर्रुखाबाद: व्यापारी नेता पर जानलेवा हमले में 9 दोषियों को 10-10 साल की सजा

फर्रुखाबाद अदालत का बड़ा फैसला, प्रत्येक पर 66 हजार रुपये जुर्माना; आधी रकम पीड़ित को देने के आदेश

फर्रुखाबाद: करीब साढ़े पांच साल पुराने व्यापारी नेता पर जानलेवा हमले के बहुचर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नौ दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 66-66 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के मोहल्ला शास्त्रीनगर निवासी एवं व्यापार मंडल के पूर्व नगर अध्यक्ष अनिल गुप्ता पर हुए जानलेवा हमले से जुड़ा है। पीड़ित अनिल गुप्ता ने 14 नवंबर 2020 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया था कि 13 नवंबर की रात वह तपस्वी बाग स्थित हनुमान मंदिर से दर्शन कर बाइक से घर लौट रहे थे। रात करीब 10 बजे गंगागली चौराहे के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन्हें रोक लिया और राजनीतिक रंजिश के चलते हमला कर दिया।

एफआईआर के अनुसार हमले के दौरान अखिल गुप्ता उर्फ नेता ने तमंचे से फायर किया, लेकिन अनिल गुप्ता झुक गए, जिससे गोली उनके सिर के पास से निकल गई। इसके बाद सभी आरोपियों ने लाठी-डंडों, धारदार हथियारों और लात-घूंसों से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में उनके सिर और दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई थीं।

पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया था कि हमलावर उनकी करीब 20 ग्राम सोने की चेन और जेब में रखे लगभग 10,300 रुपये लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में अखिल गुप्ता उर्फ नेता, अमित गुप्ता उर्फ भगत, निखिल गुप्ता, संदीप गुप्ता, निहाल, रोहित गुप्ता, हर्ष गुप्ता, जतिन गुप्ता उर्फ जानू समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र एवं अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने 20 मई को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया।

अदालत ने अपने फैसले में यह भी निर्देश दिया कि दोषियों से वसूले जाने वाले जुर्माने की आधी धनराशि घायल व्यापारी नेता अनिल कुमार गुप्ता को दी जाए। पीड़ित पक्ष ने फैसले के बाद इसे न्याय की जीत बताया।

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