Ravi Singh Murder Case: रवि सिंह हत्याकांड में दो आरोपियों पर कोर्ट सख्त, पेशी से गैरहाजिर रहने पर गैर-जमानती वारंट जारी

Ravi Singh Murder Case: रायबरेली के चर्चित रवि सिंह हत्याकांड में अदालत ने गैरहाजिर दो आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। अगली सुनवाई 7 अगस्त 2026 को होगी।

Ravi Singh Murder Case: रायबरेली जिले के चर्चित सोमु ढाबा संचालक रवि सिंह हत्याकांड में सोमवार को न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अहम और सख्त रुख अपनाया। मामले में नामजद दो आरोपियों के लगातार न्यायालय में उपस्थित न होने पर अदालत ने उनके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिया। साथ ही उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।

जानकारी के अनुसार, सोमवार को यह मामला पत्रावली निस्तारण के लिए धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के अंतर्गत न्यायालय में सूचीबद्ध था। सुनवाई के दौरान अभियुक्त झुरहा उर्फ जयचंद और सुमेर उर्फ रामसुमेर न्यायालय में पेश नहीं हुए। दोनों की अनुपस्थिति को न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए, ताकि मामले की सुनवाई आगे बढ़ सके। इसके लिए अगली तारीख 7 अगस्त 2026 तय की गई है।

गौरतलब है कि सोमु ढाबा संचालक रवि सिंह हत्याकांड (Ravi Singh Murder Case) जिले के चर्चित मामलों में शामिल है, जिस पर लंबे समय से लोगों की नजर बनी हुई है। सोमवार की सुनवाई में दो प्रमुख आरोपियों के अनुपस्थित रहने के कारण एक बार फिर मामले की सुनवाई आगे बढ़ गई।

अब न्यायालय द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के बाद पुलिस पर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी और अदालत में पेश कराने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। वहीं, पीड़ित पक्ष सहित आमजन की निगाहें अब 7 अगस्त 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां मामले में आगे की महत्वपूर्ण न्यायिक कार्रवाई होने की उम्मीद है।

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