बोकारो जिला अंतर्गत कुल 83 खुदरा उत्पाद दुकाने, जिसमें 20 देसी, 37 विदेशी एवं 26 कंपोजिट दुकानों की जांच करना है : अपर समाहर्ता, बोकारो
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग झारखंड सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में बोकारो जिला अंतर्गत संचालित 83 खुदरा उत्पाद दुकानो के स्टॉक सत्यापन / जांच हेतु उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री अजय नाथ झा के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता मो मुमताज अंसारी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में जांच हेतु सभी प्रतिनियुक्त जांच पदाधिकारी एवं उत्पाद विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में खुदरा उत्पाद दुकानों के स्टॉक सत्यापन के संबंध में विस्तृत वार्ता की गई एवं अपर समाहर्ता मो मुमताज अंसारी द्वारा ससमय स्टॉक सत्यापन करने हेतु सभी जांच पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। मौके पर सहायक उत्पाद आयुक्त श्री उमाशंकर सिंह सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं अन्य उपस्थित थे। अपर समाहर्ता मो मुमताज अंसारी ने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं दंडाधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी 30 जून, 2025 तक हर हाल में आवंटित खुदरा उत्पाद दुकान के स्टॉक का कार्य पूर्ण कर प्रतिवेदन देने को कहा। उन्होंने आगे कहा कि सहायक उत्पाद आयुक्त सभी खुदरा उत्पाद दुकानों के स्टॉक से संबंधित जांच प्रतिवेदन नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे एवं अनुमंडल पदाधिकारी चैस एवं अपने-अपनी अनुमंडल अंतर्गत स्टॉक सत्यापन का कार्य का बढ़िया प्रभार के रूप में पर्यवेक्षक करेंगे।
बोकारो जिला अंतर्गत कुल 83 खुदरा उत्पाद दुकाने, जिसमें 20 देसी, 37 विदेशी एवं 26 कंपोजिट शराब की दुकानो का जांच करना है-

अपर समाहर्ता मो मुमताज अंसारी ने कहा वैसे खुदरा उत्पाद दुकान जिन पर वित्तीय अनियमितता अथवा दुकान में कार्यरत कर्मी जिनमें विरुद्ध पूर्व में गंभीर आरोप, प्राथमिक की दर्ज या ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई की गई है, उनसे प्रस्तावित खुदरा उत्पाद दुकान के संचालन में किसी भी परिस्थिति में कार्य नहीं ली जाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि बोकारो जिला अंतर्गत कुल 83 खुदरा उत्पाद दुकाने, जिसमें 20 देसी, 37 विदेशी एवं 26 कंपोजिट शराब की दुकान के स्टाफ सत्यापन जांच का कार्य आगामी 01 जुलाई, 2025 से पूर्व करने का निर्देश दिया।
ज्ञातव्य हो कि विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में जिला अंतर्गत संचालित 83 83 खुदरा उत्पाद दुकान का स्टॉक सत्यापन 30 जून, 2025 तक किया जाना है, इस कार्य हेतु अपर समाहर्ता बोकारो को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।